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जौनपुर सिटी : उपचुनाव के लिये कार्यक्रम निर्धारित, प्रशासन ने कसी कमर

जौनपुर। जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) अरविन्द मलप्पा बंगारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिसूचना द्वारा जनपद में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/स्थानों (जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो) पर उपचुनाव कराये जाने हेतु समय सारिणी घोषित की गयी है। उक्त के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 264 ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये जिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के उक्त प्रकार से रिक्त पदों/स्थानों पर उपचुनाव निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम तिथि 8 अगस्त पूर्वाह्न 10 से अपराह्न 4 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 9 अगस्त पूर्वाह्न 10 से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 10 अ्रगस्त पूर्वाह्न 10 से अपराह्न 3 बजे तक, प्रतीक आवंटन की तिथि 10 अगस्त अपराह्न 3 से कार्य की समाप्ति तक, मतदान की तिथि 17 अगस्त पूर्वाह्न 7 से अपराह्न 5 बजे तक, मतगणना की तिथि 20 अगस्त पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित है। समस्त निर्वाचन अधिकारी अपने तैनाती विकास खण्ड में अवस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना 3 अगस्त को निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे। समस्त निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस उपचुनाव कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम/क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। इस निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने, नाम वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। क्षेत्र पंचायत पदों की मतगणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।


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