जौनपुर। दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले पति गुल्लू यादव को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही अभियुक्त के ऊपर 20 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा फूलचंद पुत्र रघुनाथ यादव निवासी बन पसिया पोस्ट खुटहन तहसील शाहगंज ने एफआईआर दर्ज कराया कि उसने अपनी पुत्री कुसुम की शादी गुल्लू यादव पुत्र लालजी यादव निवासी मल्हनी थाना सराय ख्वाजा के साथ 2007 में किया था शादी के समय 40 हजार नकद चेन अंगूठी लड़की के जेवर आदि सामान दिया था लेकिन उसके ससुराल वाले उपहार से संतुष्ट नहीं थे व दहेज में गाड़ी और 50 हजार रुपए की मांग करते थे। यह सब बातें लड़की मायके जब आती थी तब हम लोगों से सारी बात बताती थी। दिनांक 2 मार्च 12 को रात एक बजे लड़की के मामा ने फोन पर बताया कि कुसुम की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जब हम लोग रात दो बजे उसके ससुराल पहुंचे तो देखा कि कुसुम की हत्या कर दी गई है। हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी मिला था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल आठ गवाह पेश किए गए। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात गुल्लू यादव को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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