Jaunpur Live News Network
जौनपुर लाइव न्यूज नेटवर्क
जौनपुर। जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि शासनादेश में वर्णित पदों हेतु जनपद में फौजदारी, सिविल, राजस्व की वादों में पैरवी कार्य करने हेतु निर्धारित विधि व्यवसाय में योग्यताधारी एवं अनुभव प्राप्त अधिवक्ताओं से जिला सरकारी अधिवक्ता, सिविल, राजस्व फौजदारी व नामिका वकील (फौजदारी) के 20 पदों हेतु विधि परामर्श निर्देशिका के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित है। उन्होंने बताया कि आवेदक निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में आगामी 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नाम-पता के साथ वकालत आरम्भ करने की तिथि, अधिवक्ता बनने की तिथि व पंजीयन संख्या, किस कानून (फौजदारी/दीवानी) की वकालत करते हैं, बतायें तथा आयकरदाता नहीं है तो 3 वर्ष का आयकर रिटर्न व अस्टेटमेंट आर्डर अनिवार्य है। आयकरदाता नहीं हो तो 3 वर्ष की विवरणी, संलग्न करें, हिन्दी का ज्ञान है अथवा नहीं। विस्तृत जानकारी के लिये जिलाधिकारी कार्यालय के न्याय सहायक पटल से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
जौनपुर लाइव न्यूज नेटवर्क
जौनपुर। जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि शासनादेश में वर्णित पदों हेतु जनपद में फौजदारी, सिविल, राजस्व की वादों में पैरवी कार्य करने हेतु निर्धारित विधि व्यवसाय में योग्यताधारी एवं अनुभव प्राप्त अधिवक्ताओं से जिला सरकारी अधिवक्ता, सिविल, राजस्व फौजदारी व नामिका वकील (फौजदारी) के 20 पदों हेतु विधि परामर्श निर्देशिका के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित है। उन्होंने बताया कि आवेदक निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में आगामी 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नाम-पता के साथ वकालत आरम्भ करने की तिथि, अधिवक्ता बनने की तिथि व पंजीयन संख्या, किस कानून (फौजदारी/दीवानी) की वकालत करते हैं, बतायें तथा आयकरदाता नहीं है तो 3 वर्ष का आयकर रिटर्न व अस्टेटमेंट आर्डर अनिवार्य है। आयकरदाता नहीं हो तो 3 वर्ष की विवरणी, संलग्न करें, हिन्दी का ज्ञान है अथवा नहीं। विस्तृत जानकारी के लिये जिलाधिकारी कार्यालय के न्याय सहायक पटल से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
Tags
Jaunpur
