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जौनपुर लाइव न्यूज नेटवर्क
सरकारी धन के दुरु पयोग करने का है मामला
मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर। स्थानीय मुंगराबादशाहपुर विकास क्षेत्र अंतर्गत पंवारा गांव के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व बीडीओ की मिलीभगत से बिना पात्रता सूची में नाम रहते अपात्र को 1.20 लाख रुपये लागत से आवास का लाभ देने पर न्यायालय के आदेश पर स्थानीय मुंगराबादशाहपुर थाने में धारा 419, 420, 406 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
बताते हैं कि ग्राम प्रधान ने बिना गांव की पात्रता सूची में नाम शामिल हुए ही अपात्र अशोका देवी पत्नी राजमणि को बिना जांच-पड़ताल कराये। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये का लाभ देकर आवास दे दिया। जिसकी शिकायत उसी गांव के ही निवासी राकेश शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला ने उच्चाधिकारियों से की। शिकायत के बाद जांच में खामियां पायी गयी। जिसमें ग्राम प्रधान के साथ-साथ ग्राम पंचायत अधिकारी व बीडीओ भी लपेटे में आ गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप हैं कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के केवल ग्राम प्रधान द्वारा किसी लाभार्थी को आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता इसलिए शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाया है। बीडीओ से वार्ता करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल बन्द मिला। इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर एसडीएम मछलीशहर जेएन सचान ने कहा कि शीघ्र क्षेत्र के हर ग्राम सभाओं में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में आये दिन मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करायी जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वाले ग्राम प्रधानों व अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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