सबरीमाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज उन 48 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति वाले उसके 28 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 28 सितंबर को 4-1 के अपने फैसले में सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ करते हुए कहा था कि यह पाबंदी लैंगिक भेदभाव के समान है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस आर. एफ. नरीमन, जस्टिस ए. एम. खानविलकर, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच सबरीमाला संबंधी फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली 48 याचिकाओं पर विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने 9 अक्टूबर को एक संगठन की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया था।
सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल में काफी विरोध-प्रदर्शन हुए। कई संगठन कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कई संगठन कोर्ट के फैसले के पक्ष में भी प्रदर्शन कर रहे हैं।

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