जेएनयू नारेबाजी : स्पेशल सेल की चार्जशीट पर फिर टली सुनवाई

नई दिल्ली। जेएनयू नारेबाजी मामले में पुलिस द्वारा फाइल चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को सरकार से चार्जशीट पर जल्द अनुमति लेने को कहा है। स्पेशल सेल की चार्जशीट को मंजूर करने में देरी पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अथॉरिटी अनिश्चितकाल तक इसे नहीं रोक सकती है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी तक चार्जशीट पर दिल्ली सरकार की मंजूरी उनको नहीं मिली है और इसपर शीघ्र मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने पुलिस को कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से चार्जशीट को जल्द मंजूरी देने के लिए आग्रह करें। गौरतलब है कि स्पेशल सेल ने चार्जशीट में जेएनयू के पूर्व 

छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा-124ए लगाई है। इस धारा में कोर्ट सीआरपीसी की धारा-196 के तहत तभी संज्ञान ले सकता है जब दिल्ली सरकार की अनुमति मिलेगी। अगर दिल्ली सरकार ने समय से अनुमति नहीं दी तो कोर्ट देशद्रोह की धारा-124ए पर संज्ञान नहीं लेगा और ये धारा स्वत: ही खत्म हो जाएगी।
कन्हैया समेत 10 लोगों के नाम हैं शामिल 
चार्जशीट में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया, सैयद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली, और खलिद बशीर भट के नाम हैं। जांच एजेंसी ने इस केस में पूरी तैयारी के साथ चार्जशीट तैयार की है। इस मामले के गवाहों के बयान सीआरपीसी की ऐसी धारा के तहत दर्ज किए गए हैं कि बयान से पलटने पर उन्हें सजा मिल सकती है। पुलिस ने इसके साथ ही फरेंसिक और फेसबुक डेटा के जरिए भी साक्ष्य जुटाए हैं।

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