संयुक्त देयता मामले में भी, जब तक बैंक अकाउंट संयुक्त नहीं, जिसने चेक पर हस्ताक्षर नहीं किए - उसपर एनआई एक्ट धारा 138 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती - सुप्रीम कोर्ट | #NayaSaberaNetwork

संयुक्त देयता मामले में भी, जब तक बैंक अकाउंट संयुक्त नहीं, जिसने चेक पर हस्ताक्षर नहीं किए - उसपर एनआई एक्ट धारा 138 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती - सुप्रीम कोर्ट | #NayaSaberaNetwork


नया सबेरा नेटवर्क
एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों की जल्द सुनवाई हो या अलग आयोग या कोर्ट का निर्माण हो - एड किशन भावनानी
गोंदिया - परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 या 'विनिमय साध्य विलेख नियम 1881 भारत का एक कानून है जो पराक्रम्य लिखत (प्रॉमिजरी नोट, बिल्ल ऑफ एक्सचेंज तथा चेक आदि) से सम्बन्धित है। भारत में हमने शुरू से ही देखा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 चर्चा में रही है। सबसे पहले धारा 138 को गैर आपराधिक बनाने का कड़ा विरोध व्यापारिक संस्था कैट ने किया और कहा था इसमें उन लोगों के हौसले बुलंद होंगे जो आदतन अपराधी हैं। उधर गुरुवार दिनांक 2 अगस्त 2018 को एन आई एक्ट को संशोधित किया गया और धारा 143A 148 को जोड़ा गया और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (संशोधित) एक्ट 2018 हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार दिनांक 25 फरवरी 2021 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक अनादर के मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त अदालतों के गठन पर केंद्र सरकार से विचार मांगे और कहा कि संविधान का अनुच्छेद 247 संघ सूची के तहत मामलों के संबंध में कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद की शक्ति की बात करता है।...अभी सोमवार दिनांक 8 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच जिसमें माननीय न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वी चंद्रचूड़ और माननीय न्यायमूर्ति एम आर शाह के सम्मुख क्रिमिनल अपील क्रमांक 258/2021 याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी के रूप में एक मामला आया जिसमें माननीय बेंच ने अपने 8 पृष्ठों के आदेश में एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि संयुक्त देयता मामले में भी, जब तक बैंक अकाउंट संयुक्त नहीं हो और चेक पर हस्ताक्षर नहीं हो, तो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती और माननीय हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल मामले को भी रद्द करने का आदेश दिया। प्रतिवादी ने इस मैटर का को एसोसिएशन आफ इंडिविजुअल के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध क्रिमिनल शिकायत दर्ज की थी जिसे माननीय बेंच ने खारिज करने का आदेश दिया आदेश कॉपी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त देयता के मामले में, व्यक्तिगत व्यक्तियों के मामले में,एक व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा रखे गए खाते पर चेक तैयार किया है, के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। बेंच ने कहा, एक व्यक्ति संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है,लेकिन यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि बैंक खाता संयुक्त रूप से बनाए नहीं रखा जाता है और वह चेक में हस्ताक्षरकर्ता नहीं होता है। इस मामले में, मूल शिकायतकर्ता, एक वकील ने, कानूनी कार्यवाही में एक दंपति का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके द्वारा किए गए कानूनी कार्यों के लिए एक पेशेवर बिल पेश किया। पति द्वारा जारी किया गया चेक बाउंस हो गया। वकील ने दोनों आरोपियों-पति और पत्नी के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए शिकायत दर्ज की। उनके अनुसार, पेशेवर बिल का भुगतान करना दोनों आरोपियों का संयुक्त दायित्व था क्योंकि मूल शिकायतकर्ता दोनों अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आरोपी पत्नी ने मुख्य रूप से इस आधार पर दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि वह न तो चेक के लिए हस्ताक्षरकर्ता थी और न ही वह संयुक्त बैंक खाता था। इस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था अपील में, बेंच ने एनआई अधिनियम की धारा 138 का उल्लेख किया और कहा कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से पहले, निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है: i) कि व्यक्ति द्वारा चेक तैयार गया है और एक बैंकर के साथ उक्त खाता उसके द्वारा बनाए रखा गया; ii) किसी खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए उस राशि के भुगतान के लिए; और iii) उक्त चेक को बैंक द्वारा भुगतान के बिना वापस कर दिया जाता है, क्योंकि या तो उस खाते के क्रेडिट के लिए राशि चेक के सम्मान के लिए अपर्याप्त है या यह उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि की व्यवस्था से अधिक है। बेंच ने शिकायतकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि पत्नी-आरोपी के खिलाफ शिकायत बरकरार रहेगी क्योंकि चेक दोनों आरोपियों के कानूनी दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। अदालत ने कहा, इसलिए, एक व्यक्ति जो चेक का हस्ताक्षरकर्ता है और चेक उसके द्वारा बनाए गए खाते पर उस व्यक्ति द्वारा तैयार गया है और चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता और पूरे के निर्वहन के लिए जारी किया गया है उक्त चेक को बैंक द्वारा बिना भुगतान वापस कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि उसने अपराध किया है। एनआई अधिनियम की धारा 138 संयुक्त देयता के बारे में नहीं बोलती है। संयुक्त दायित्व के मामले में, व्यक्तिगत मामले में भी, एक व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति जिसने उसके द्वारा बनाए गए खाते पर चेक तैयार किया है,उस पर एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक व्यक्ति संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है संयुक्त रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि बैंक खाता संयुक्त रूप से बनाए नहीं रखा जाता है और वह चेक का हस्ताक्षरकर्ता ना रहे।
संकलनकर्ता कर विशेषज्ञ एड किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

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