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दीवानी के न्यायविदों ने लोगों को दी विधिक जानकारी
जयेश बादल
ललितपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहम्मद रियाज के निर्देशानुसार एवं डा0 सुनील कुमार सिंह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में महिला पखवारा एवं अन्य विषयक विधिक साक्षरता शिविर के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर डा0 सुनील कुमार सिंह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के माध्यम से ऐसे चिकित्सकों की भर्त्सना करते हुए बताया कि ऐसे चिकित्सक जो नए तरीकों का दुरुपयोग करते हैं और जिन्हें घट रहे शिशु लिंगानुपात से भविष्य में समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं अन्य समस्याओं से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, के विरुद्ध पीसीपीएनडीटी एक्ट दंड का उपबंध विहित करता है। डा. सिंह ने बताया कि चिकित्सक जो जांचकर्ता के रूप में कार्य करता है या पंजीकृत केंद्र इकाई का संचालक या ऐसा दलाल या कोई बिचौलिया हो जो लिंग परीक्षण हेतु प्रेरित करते हो या लिंग परीक्षण के लिए गर्भवती महिला को दुष्प्रेरित करने वाले पति या अन्य रिश्तेदार हो या अपनी इच्छा से लिंग परीक्षण कराने वाली गर्भवती महिला स्वयं ही क्यों न हो। इन सभी को इस पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सजा दिलाई जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के महत्व के बारे में बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं, विचाराधीन सिद्धदोष बंदियों सहित समाज के विभिन्न निर्बल निर्धन तथा वंचित व्यक्तियों को सक्षम व निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आपकी कोई कानूनी समस्या हो तथा आप कानूनी सलाहकार से निःशुल्क परामर्श प्राप्त करना चाहते हो तो टोल फ्री नंबर 1800 419 0234 पर कॉल कर निःशुल्क विधिक परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। डा. सिंह ने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन की दशा में मुकदमा का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि समुचित प्राधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा सीधे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद संस्थित किया जा सकता है। प्रभारी सचिव ने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि धारा 18 के अधीन घरेलू हिंसा के कृत्यों से स्वयं और स्वयं के बालकों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12, 18, 19, 20, 21 22 एवं 23 के अधीन शिकायत करने या किसी न्यायालय को सीधे ही अनुतोष के लिए आवेदन करने का नुस्खा भी बताया गया। निर्भय प्रकाश एडीजे ने पाक्सो एक्ट से किस प्रकार से बच्चों को बचाया जा सकता है, विषय पर प्रकाश डाला। साथ ही बालकों के विरुद्ध लैंगिक दुर्व्यवहार के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। सिविल जज सौरभ मण्डलोई ने बताया कि अपराधिक मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य का आधार होता है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उसमें घटना का सही समय स्थान तथा घटना के सही तथ्य दिखाया जाय, अन्यथा उन्होंने बताया कि विवेचना तथा विचारण में साक्ष्य में विरोधाभास हो जाता है जिसका लाभ अपराध करने वालों को मिलता है तथा सही अपराधी भी दोष मुक्त हो जाते हैं। भरण पोषण विधि की जानकारी देते हुए सिविल जज प्रज्ञा सिंह ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत महिलाएं अंतरिम अथवा अंतिम भरण-पोषण आदेश सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसे भरण पोषण को प्राप्त करने हेतु निष्पादन कार्रवाई करने के लिए उसी न्यायालय में आवेदन देना होता है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के विषय में अवगत कराया। साथ ही बताया कि आप महिलाओं के प्रति हिंसा अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न को न सहे और इन कारणों का बहाना बनाकर उन्हें आजादी से आगे जाने और काम करने से ना रोके। बच्चियों एवं महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजनाए विधवा पेंशन भरण-पोषण योजना आदि सरकार द्वारा संचालित है। महिलाओं के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही टोल फ्री न0 1090 बच्चों के लिये टोल फ्री न0 1098 पुलिस की सहायता के लिये टोल फ्री न0 112 के बारे में बताया गया। कार्यक्रम हेतु जिलाधिकारी ने जिला प्रोवेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को सफल बनाने हेतु निर्देशित किया था जिस पर इन अधिकारियों द्वारा शिविर में प्रतिभाग किया गया एवं महिलाओं के लिये चल रही योजनाओं आदि के बारे में जानकारी दी तथा चौपाल लगायी। चौपाल एवं सेमिनार में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण एवं पंजीकरण प्रारंभ कर दी गई है। उत्तराखण्ड में आयी आपदा में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिये आपदा प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु हेल्पलाइन न0 9690839084, अरूण सहाय अधिवक्ता एवं 9760379013 ज्ञानेन्द्र खन्तवाल अधिवक्ता से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त 20 मार्च को जिला स्तरीय लोक अदालत एवं 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयेाजन किया जायेगा। आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताते चलें कि 7 मार्च को कुटुंब न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश पीएन राय द्वारा पारिवारिक लोक अदालत लगाई जा रही है जिसमें महिलाएं अधिकाधिक रूप से उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निस्तारण करवा सकती है। 8 मार्च को तुवन मंदिर प्रांगण के मेला ग्राउंड में शाम के 5 बजे से महिला दिवस का जिलाधिकारी के संयोजन से भव्य आयोजन भी किया गया है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन प्रातः 11 बजे से नीलकंठेश्वर धाम पाली तहसील ललितपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है जिसकी सूचना जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भिजवाई जा रही है, ताकि वह भी अपने कार्यक्रमों को इसमें सम्मिलित कर सकें। उपरोक्त के अतिरिक्त डा0 रूद्र प्रताप सिंह बुन्देला कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रीमती वन्दना पाल जिला समाज कल्याण कार्यालय, श्रीमती रागनी प्रजापति जिला प्रोवेशन कार्यालय, श्रीमती छाया चतुर्वेदी बाल विकास परियोजना, संजय शुक्ला एस0एस0ओ0 कोतवाली, केहर सिंह बुन्देला अधिवक्ता, सुमित कुमार कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, अजय श्रीवास्तव, रमन शर्मा, पुष्पेन्द्र सिंह सांई ज्योति संस्थान, रामेन्द्र सिंह पटेल ए0पी0ओ0, अजय बहादुर ए0पी0ओ0, शिवमूर्ति पी0ओ0, वरिष्ठ अभियोजन कार्यालय, डा0 मुकेश प्राचार्य पहलवान गुरूदीन ग्रुप ऑफ कालेज, पनारी के छात्र-छात्रायें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विनोद जैन, रोहित राठौर, अरविन्द, राजाराम, विजय शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, सांई ज्योति संस्थान/तारा अक्षर की महिलाएं आदि उपस्थित रहें। डा0 श्याम मणि त्रिपाठी तहसीलदार ने सभा का संचालन किया। साथ ही सभी आगुन्तकों का आभार प्रकट किया। प्रधान न्यायाधीश/जनपद न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय में पारिवारिक मामलों में समझौता हेतु वादकारियों को सुलह की परामर्श दी गयी जिस पर श्रीमती राखी पत्नी राजू खटीक निवासी बांसी थाना जखौरा, ललितपुर बनाम राजू पुत्र स्व0 छोटे लाल खटीक निवासी ग्राम टेहर का रोड पृथ्वीपुर थाना पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ म0प्र0 एवं श्रीमती षिवानी पुत्री चन्द्रभूषण पाठक पत्नी हेमन्त निवासी हाल विरधा थाना कोतवाली जिला ललितपुर बनाम हेमन्त पुत्र बाबूलाल निवासी एयरपोर्ट रोड शिक्षक नगर इन्दौर म0प्र0 के मध्य साथ रहने पक्षकार राजी हुये एवं न्यायालय द्वारा पक्षकारों को साथ रहने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य पक्षकारों को भी समझाया बुझाया गया।
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