नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड-19 द्वारा जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसा कि शहर या जिला अथवा इस प्रकार के अन्य स्थान जहां ऐसे मामले बहुत अधिक हैं और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है को भौतिक रूप से कंटेंन का निर्माण किए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद जौनपुर में 122, नगर पालिका परिषद शाहगंज में 11, नगर पंचायत मछलीशहर में 6 सक्रिय मरीज होने के कारण संक्रमण दर 13 से 15 प्रतिशत है एवं कोविड-19 एवं चिकित्सालय में आईसीयू, ऑक्सीजन समर्थित 90 प्रतिशत भरे हुए हैं। कोविड-19 में प्रसार के कारण प्राण का संकट बना हुआ है। जिसके कारण भौतिक वृहद कंटेन बनाए जाना आवश्यक है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद जौनपुर के प्रकरणों पर नियंत्रण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 30 अप्रैल से 13 मई तक संपूर्ण नगर पालिका परिषद जौनपुर, थाना क्षेत्र कोतवाली व लाइन बाजार, नगर पंचायत मछलीशहर, थाना क्षेत्र मछलीशहर, नगरपालिका परिषद शाहगंज, थाना क्षेत्र शाहगंज का आदेश पारित किया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति हेतु नगर मजिस्ट्रेट या उप जिलाधिकारी के साथ जिला पूर्ति अधिकारी समन्वयक और आपूर्ति सुनिश्चित कराएंगे। कंटेंन में जांच व आवश्यक दवाओं की पूर्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। अनावश्यक न घूमे, न ही भय का वातावरण पैदा करें शांति बनाए रखें, जो भी कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्ति हैं उनकी जांच कराएं और उन्हें क्वारेनटाइन में रहने हेतु कहे। कही भी भीड़ इकट्ठा न हो इस वायरस का प्रसार भीड़ के माध्यम से ही होता है। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाया जाए। शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 व्यक्तियों के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजर के साथ और कोविड-19 के अनुसार अन्य सावधानियां के साथ अनुमति होगी। अंतिम संस्कार हेतु अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी। समस्त शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल कांप्लेक्स, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बंद किया जाए।आवश्यक सेवाएं एवं गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य सेवा पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई आम परिवहन के निर्धारित संचालन को जारी रखा जाए। इस प्रकार की सेवाएं सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे।
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