नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। कोरोना महामारी में संक्रमितों की संख्या कम होने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर अदालतों को खोला गया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कोई भी न्यायालय परिसर में बिना मास्क और थर्मल स्कैनिंग के प्रवेश नहीं करेगा। गेट पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन व निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। जबकि तीसरी लहर को लेकर सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। पेशी के समय न्यायालय कक्ष में अत्यंत भीड़ हो जा रही है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिससे तमाम अधिवक्ता संक्रमित हो सकते हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों से वादकारी धड़ल्ले से बिना मास्क न्यायालय परिसर में काफी संख्या में आते हैं। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो काफी संख्या में अधिवक्ता, कर्मचारी व न्यायिक अधिकारी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। अधिवक्ताओं ने संघ के अध्यक्ष समर बहादुर यादव को प्रार्थना पत्र दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा कोरोना वायरस के दृष्टिगत दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन न्यायालय परिसर में कठोरता से करवाएं।
from Naya Sabera | नया सबेरा - No.1 Hindi News Portal Of Jaunpur (U.P.) https://ift.tt/3h1RjUt
0 Comments