मोटरसाइकिल पर 0 से 4 वर्ष तक उम्र के बच्चों को बैठाने के सुरक्षा प्रावधानों के लिए केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 ड्राफ्ट ज़ारी - 30 दिनों तक सुझाव आपत्ती आमंत्रित | #NayaSaberaNetwork



मोटरसाइकिल पर बच्चों को बैठाने से जुड़े सुरक्षा प्रावधानों संबंधी संशोधन नियम 2021 का मसौदा ज़ारी - 30 दिनों के भीतर सुझाव आपत्ति देने होंगे- एड किशन भावनानी
नया सबेरा नेटवर्क
गोंदिया - भारत के करीब-करीब हर शहर गांव में हमने देखे होंगे कि अनेक महिला व पुरुष अपने बाइक या स्कूटी पर  एकदम छोटे-छोटे बच्चों को बिना सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए आगे और पीछे की सीट पर एक साथ एक से अधिक बच्चों को अकेले या पीछे कोई साथी बैठाकर यात्रा के लिए या किसी काम से निकल पड़ते हैं। कई बार हमने फेस टू फेस नज़ारा देखे होंगे और एक साथ चार पांच बच्चों को बाइक, स्कूटी पर ले जाया जाता है!!! बच्चों की सुरक्षा को तो छोड़ो पर, चलाने वालों की ख़ुद की सुरक्षा, नियमों की प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। साथियों कुछ लोगों की सोच होती है कि, नियम तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं, उन्हें बात की गहराई का पता दुर्घटना होने और अपनों को खोने के बाद ही चलता है!! तब तक समय निकल चुका होता है फ़िर, बड़े बुजुर्गों की बात याद आती है, जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावै क्या होए, साथियों बात अगर हम मोटर वाहन अधिनियम की करें तो हर प्रकार की सुरक्षा के लिए छोटे से बड़ा नियम, कानूनी धाराएं इस केंद्रीय मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 1989 में है। फ़िर राज्यों में भी अलग-अलग मोटर वाहन अधिनियम बने हैं उस के माध्यम से भी जनता की सुरक्षा का कायदेशीर ध्यान रखा गया है, उनको क्रियान्वयन करने के लिए ट्रैफिक विभाग का इतना बड़ा अमला होता है जो हम हर शहर हर चौक पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम देखते रहते हैं। साथियों बात अगर हम छोटे छोटे बच्चे याने 0 से 4 वर्ष तक उम्र के बच्चों की करें तो उनके संबंध में अभी तक कोई कानून या नियमावली नहीं थी, परंतु अभी केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियमों का मसौदा ज़ारी किया है। साथियों यह केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 भारत के राजपत्र में सोमवार दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अनेक नियमों को दर्शाया गया है जिसे जनता के लिए 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियों को मंत्रालय में दर्ज़ कराने के लिए उसकी वेबसाइट पर या सीधे भी दर्ज़ किया जा सकता है। उसके बाद मसौदे को सुधार कर आगे की प्रक्रिया कर संशोधन के रुप में अधिसूचित किया जाएगा, साथियों बात अगर हम इस नए संशोधित नियम 2021 की करें तो पीआईबी की विज्ञप्ति और दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के भारत के राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, मंत्रालय ने जीएसआर 758 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के तहत मसौदा नियम बनाए हैं, जिसमें निम्‍नलिखित सिफारिशें की गई हैं -1) चार साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा। 2) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 09 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो या 3) उन्‍होंने ऐसा मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित विनिर्देशों [एएसटीएम 1447] / [यूरोपीय (सीईएन) बीएस ईएन 1080/ बीएस ईएन 1078] का अनुपालन करता हो। 4) 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बच्चे को मोटरसाइकिल पर चालक से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाएगा। साथियों बात अगर हम बच्चों को पहनाने वाले सेफ्टी हर्नेस की करें तो सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक वेस्ट है जो समायोजित करने योग्य होगा। जिसमें वेस्ट से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और चालक द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लुट्स होंगे। इस तरह बच्चे का उपरी धड़ चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा होगा इसकी एक विशेषता है जिसके द्वारा ध्यान रखा जाता है कि पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को वेस्ट के ऊपर से पार करना ताकि दो बड़े क्रॉसिंग ओवर रूप बन जाए जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो 2016 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्देशित निर्धारित किए जाने तक सेफ्टी हार्नेस सहित सुरक्षात्मक नियम निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। सेफ्टी हार्नेस के विनिर्देश 1) हल्का वजन समायोजन, जलरोधक और टिकाऊ 2) भारी नायलॉन उच्च घनत्व के फोम के साथ मल्टीफिलमेंट नायलॉन सामग्री 3) 30 किलो तक भार वहन करने की क्षमता के लिए डिजाइन किया जाए। इसके अलावा,चार साल तक की आयु के बच्चे को पिलियन के रूप में ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, दिनांक 09.08.2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इस धारा में दूसरा प्रावधान यह है कि केन्‍द्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाये जा रहे चार सालसे कम उम्र के बच्‍चों की सुरक्षा के उपाय उपलब्‍ध करा सकती है। साथियों बात अगर हम यातायात नियमों के पालन करें तो हर नागरिक को स्वतः संज्ञान लेना होगाअपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों, विनियमों को सीरियसली लेना होगा क्योंकि यह नियम, विनियम आम जनता की सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार हम देखते हैं तो मेरा मानना है यातायात विभाग के नियमों को हम खुले आम टूटते हुए हर शहर के हर चौक पर देखते हैं। हालांकि यातायात विभाग,सीसीटीवी कैमरे चाक-चौबंद रहते हैं उसके बावजूद यह होता है इसलिए जिस दिन आम जनता इसका स्वतः संज्ञान लेकर उसका पालन करने का संकल्प करेगी तो उसी दिन से सरकारों को नियम बनाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मोटर साइकिल पर ले जाए जा रहे 0 से 4 वर्ष तक उम्र के बच्चों के सुरक्षा प्रावधानों के लिए केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 का ड्राफ्ट सराहनीय है। किसी को आपत्ति या सुझाव है तो वे 25 अक्टूबर 2021 से 30 दिनों के अंदर सरकार को दे सकते हैं। 

-संकलनकर्ता लेखक- कर विशेषज्ञ एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

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