जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सकुशल सम्पादन हेतु आयोग द्वारा जनपद में स्थित 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु मतदेय स्थल के रूप में अनुमोदित समस्त भवनों को परिसर सहित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अन्तर्गत 22 मई से मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। उक्त कार्य राष्ट्रीय महत्व का है जिसमें सभी के उत्तरदायित्व निर्धारित है।
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