जौनपुर। जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी नीरज पटेल ने बताया कि जनपद के अन्य पिछड़े वर्गों (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों को छोड़कर) के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु संचालित विवाह अनुदान योजना की पात्रता निर्धारण हेतु आवेदकों की आय सीमा पूर्व में शहरी क्षेत्र के आवेदक हेतु रू0 56,460 वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक हेतु रू0 46,080 प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी थी। प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश द्वारा शासन के उच्च स्तर से सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त वार्षिक आय सीमा को बढ़ाते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त आवेदकों हेतु रू0 1,00,000 वार्षिक तक संशोधित कर दी गयी है। आवेदकों की अर्हता से सम्बन्धित अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे। योजनान्तर्गत आवेदक जनपद का मूल निवासी होना चाहिए तथा कन्या एवं वर की विवाह की तिथि को आयु 18 एवं 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त संशोधित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र आवेदक अपनी पुत्री के विवाह के 90 दिन पूर्व से लेकर 90 दिन उपरान्त तक इस बाध्यता के साथ विवाह अनुदान पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं कि उपर्युक्त अवधि प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के अन्तर्गत हो। योजनान्तर्गत आवेदन हेतु निम्नांकित प्रपत्र सलग्न करना अपरिहार्य होगा। आवेदक (विवाहित पुत्री की माता अथवा पिता) का आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, आवेदक का सम्बन्धित तहसीलदार स्तर से निर्गत जाति एवं आय प्रमाण पत्र, आवेदक की बैक पासबुक, शादी कार्ड, आवेदक एवं पुत्री का आधार कार्ड आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना आवश्यक है, ताकि आनलाइन आवेदन करते समय प्राप्त ओटीपी का अंकन किया जा सके।
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