​सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी तो हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

मांगा मृत इंजीनियर की फाइलों का ब्यौरा
महिला द्वारा दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
जौनपुर।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से पूरा देश व्यथित है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान अतुल सुसाइड मामले में महिलाओं द्वारा दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जाते कोर्ट ने टिप्पणी किया कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। कहा कि पति के सगे संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले पर टिप्पणी के बाद हाई कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और मृतक अतुल व उसके परिवार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों का विवरण मांगा है। मृतक अतुल के अधिवक्ता अवधेश तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने अतुल के खिलाफ दाखिल सभी मुकदमों का ब्यौरा मांगा है। जिला जज कार्यालय द्वारा उनके पास मृत इंजीनियर से संबंधित चल रहे मुकदमों की तारीख व अन्य विवरण मांगा गया। वर्तमान में अतुल के खिलाफ भरण पोषण घरेलू हिंसा व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। सभी फाइलों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर हाईकोर्ट भेजा जाएगा। सूत्रों की मानें तो हाईकोर्ट में कई लोगों ने मेल करके मामले की जांच करने पर दोषियों को दंडित करने की मांग किया है।


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