जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पत्रकार भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवशंकर यादव ने बताया कि उनकी शिकायत पर मछलीशहर तहसील में स्थित गोविन्द बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज प्रतापगंज जौनपुर का अधिकतर भवन जो गांव अलीशाहपुर सदर तहसील में आराजी नं. 451/0676 हेक्टेयर में 0.19 गांव की नवीन परती व ग्राम समाज में है जिसे कालेज प्रबंधक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इस मामले में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, तहसीलदार सदर ने प्रबन्धक सुधीर कुमारध्या के विरुद्ध 15/11/2023 को आदेश पारित करते हुए बेदखली 2 करोड़ लाख 74 हजार जुर्माना लगाया।
इसके विपरीत आरोपी पार्टी इलाहाबाद हाईकोर्ट चली गई इसमें बेदखली व जुर्माना के आदेश कोर्ट ने स्टे किया है। इस देश के बावजूद स्थानीय प्रशासन अभी तक काउंटर रिज्वाइंडर कोर्ट में नहीं प्रस्तुत कर रहा है, जबकि वर्तमान समय में प्रबंधन द्वारा लगातार निर्माण कराया जा रहा है। कोई बाहरी व देखे इसलिए परीक्षाकाल का समय प्रबंधन ने चुना है। कुलपति के आदेश के बावजूद कॉलेज में प्रबंधक निरंतर बैठे रहते हैं, यह भी नियम के विरुद्ध है। शिवशंकर यादव ने डीएम से मांग किया कि सम्बन्धित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो व अवैध निर्माण को रोका जाए।
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