जौनपुर। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) ने बताया कि शासनादेश के अनुपालन में स्टाम्प कमी के वादों में समाधान योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी किया गया है, जिसमें मात्र रु. 100.00 टोकन अर्थदण्ड पर वाद का निस्तारण किये जाने का निर्देश दिया गया है।
तत्क्रम में न्यायालय जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प, जौनपुर के न्यायालय में लम्बित स्टाम्प वादों के पक्षकारों को अवगत कराया कि यदि आप कमी स्टाम्प की धनराशि मय ब्याज जमा करने के लिए इच्छुक है, तो एक पक्ष के अंदर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना सहमति पत्र, प्रार्थना पत्र देकर अपने विरुद्ध संचालित स्टाम्प वाद उपरोक्त धनराशि के साथ टोकन अर्थदण्ड रु. 100.00 जमा करते हुए निस्तारित करा लें तथा उक्त समाधान योजना का लाभ उठायें।
Tags
Hindi News
Jaunpur
jaunpur live
Jaunpur Live News
jaunpur news
Purvanchal News
recent
Uttar Pradesh News