जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व बहला फुसलाकर 8 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 53 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 26 मई 2015 की शाम 6 बजे उसका 8 वर्षीय भतीजा रोते हुए रास्ते में मिला और बताया कि रोहित पुत्र श्रीकांत निवासी ग्राम करमही थाना जफराबाद ने उसे बहला-फुसलाकर टॉफी, आइसक्रीम दिलाने के बहाने अपनी चार पहिया वाहन में बैठाकर एकांत में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर व किसी के बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। उसे रक्तस्राव हो रहा था।
शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय, कमलेश राय व रमेश पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने पाक्सो व भादंवि की धारा 377 के अंतर्गत आरोपी रोहित को दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
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