आरोप से मुकरने के बाद भी कोर्ट ने सुनाई सजा
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 वर्ष के कारावास एवं 60,500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया जबकि अपहरण में सहयोगी को 5 वर्ष के कारावास व 10,500 रुपए जुर्माने से दंडित किया। मामला करीब 10 वर्ष पूर्व का है। अभियोजन कथानक के अनुसार शाहगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 29 दिसंबर 2015 को रात्रि 12 बजे उसके गांव का रहने वाला अभिषेक उर्फ गुड्डू पुत्र मदनलाल उससे शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया। 2 जनवरी 2016 को वह वापस अपने घर आई। पीड़िता ने न्यायालय में दिए बयान में कहा कि अभिषेक शादी करने का झांसा देखकर मुंबई ले जाने की बात कह कर उसे भगाया था और किराए भाड़े की व्यवस्था होने तक अपने दोस्त के घर में रखा था। शादी का झांसा देकर अभिषेक ने उसके साथ चार बार दुष्कर्म किया जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई थी लेकिन जिरह में पीड़िता अपने पूर्व के बयान से मुकर गई तथा अभिषेक उर्फ गुड्डू व सर्वजीत को निर्दोष बताया।शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय, कमलेश राय व रमेश चंद्र पाल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व बहस के पश्चात न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर नाबालिग पीड़िता के गर्भ में 4 माह के भ्रूण को दुष्कर्म का साक्ष्य मानते हुए आरोपियों को दोषसिद्ध पाया और दोनों आरोपियों को उक्त दंड से दंडित किया।
Tags
Hindi News
Jaunpur
jaunpur live
Jaunpur Live News
jaunpur news
Purvanchal News
recent
Uttar Pradesh News