जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-फरवरी, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 7 से 25 फरवरी के मध्य किया जायेगा। जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 17 किग्रा0 गेहूं एवं 18 किग्रा फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 2.30 किग्रा. गेहूं प्रति यूनिट एवं 2.70 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 5 किग्रा. खाद्यान्न प्रति यूनिट) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
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