Jaunpur : ​डीएम की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस मौके पर राज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2020 तक की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के तहत कर अर्थदण्ड एवं ब्याज की मांग को शर्तों के अधीन 31 मार्च तक कर जमा करते हुए समाप्त किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए धारा-73 के अधीन जारी नोटिस विवरण अथवा पारित आदेश में उल्लिखित करके मध्य में धनराशि को 31 मार्च तक जमा कर दिया जाता है एवं कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है एवं दाखिल की गई अपील वापस ले ली जाती है तो सरकार द्वारा ब्याज एंव अर्थदण्ड माफी योजना शुरू की गयी है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत व्यापारी और उद्यमियों का तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में जमा किए गए माल और सेवाकर पर लगे ब्याज और जुर्माना माफ किया जा रहा है। इसके माध्यम से व्यापारी अपने पुराने कर को बिना ब्याज और अर्थदण्ड के भुगतान किये निपटारा कर सकेंगे। विभाग द्वारा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और बकाया कर वसूली में मदद करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। जिले में पंजीयन संख्या बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा वाणिज्य कर के अधिकारीगण द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में समीक्षा की गयी तथा इसके लिए व्यापारियों के लिए वर्कशॉप आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया। बकाया वसूली से संबंधित समीक्षा में तहसील प्रशासन एवं वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा आपस में सामंजस्य स्थापित कर शासन की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक वैट बकाया वसूली किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राम अक्षयवर चौहान, वाणिज्य कर के डिप्टी कमिश्नर सुरेन्द्र कैथल, कंचन सिंह गौर, वाणिज्य कर के समस्त अधिकारी, समस्त तहसीलदार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।


Previous Post Next Post

Contact us for News & Advertisement

Profile Picture

Ms. Kshama Singh

Founder / Editor

Mo. 9324074534