जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-फरवरी, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की तिथि 7 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक निर्धारित की गयी थी, किन्तु कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का शत- प्रतिशत वितरण न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों को उपरोक्त वस्तुओं का वितरण 28 फरवरी 2025 तक कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा वितरण की तिथि 05 मार्च 2025 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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