जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एलएमवी-1 (घरेलू) उपभोक्ताओं हेतु अधिकतम 2 किलोवाट भार तक के तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) के 1 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की जा रही है। पहली बार विद्युत उपभोक्ता विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ साथ मूल बकाये पर अतिरिक्त छूट का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
योजना को तीन चरणों में लागू किया जायेगा। प्रथम चरण 1 से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण 1 से 31 जनवरी 2026 तक एवं तृतीय चरण 1 से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। यह योजना जल्दी आये एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाये के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि प्रथम चरण में पंजीकरण कराने पर किश्तों के सापेक्ष एक मुश्त में अधिकतम छूट प्राप्त होगी। योजना का लाभ हेतु योजनान्तर्गत आने वाले समस्त उपभोक्ताओं को रूपये 2000 का भुगतान कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।पंजीकरण के पश्चात् एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को 31 मार्च अथवा इसके पहले के विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट के साथ प्रथम चरण में 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर मूल बकाये में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। इसी प्रकार एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को द्वितीय एवं तृतीय चरण में 20 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत की छूट मूल बकाये में दी जायेगी। प्रथम अथवा द्वितीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा तृतीय चरण की समाप्ति तक बकाया चनराशि का पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता को डिफाल्टर श्रेणी में डाल दिया जायेगा एवं डिफाल्टर उपभोक्ता की इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।
विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणः विद्युत चोरी वाले प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट की योजना समस्त भार एवं श्रेणी के प्रकरणों पर लागू होगी। पंजीकरण कराने के लिए रु0 2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, का भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रथम चरण में राजस्व निर्धारण धनराशि का 50 प्रतिशत देय होगा (पंजीकृत शुल्क को सम्मिलित करते हुए) इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चरण में राजस्व निर्धारण धनराशि का क्रमशः 55 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत देय होगा। उक्त योजना में विद्युत चोरी के ऐसे प्रकरण को भी सम्मिलित किया गया है। इसका लाभ लेकर उपभोक्ता विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वाद के सापेक्ष होने खर्च से बच सकते हैं। जिनको स्थायी रुप से विद्युत विच्छेदित, आर०सी० निर्गत, न्यायालय में वाद लम्बित हो वे उपभोक्ता भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
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