जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अनुपालन में चल रहे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान प्राथमिक विद्यालय कथरीपुर, मुंगराबादशाहपुर में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुंगराबादशाहपुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार भाग संख्या 370 और 371 की समीक्षा के समय प्रातः 11:48 बजे विद्यालय में केवल शिक्षामित्र गगन सिंह ही उपस्थित मिले। उपस्थिति पंजिका की फोटो व्हाट्सएप पर मंगवाए जाने के बाद जो स्थिति सामने आई वह चिंताजनक है।
जांच में पता चला कि प्र.प्र.अ. गिरजाशंकर यादव 21 नवंबर 2025 से और सहायक अध्यापक विवेक कुमार सिंह 20 से 21 नवंबर 2025 तक बिना किसी सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। वहीं, सहायक अध्यापक अक्षय कुमार सिंह, जिन्हें 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) पर तैनात किया गया था, वे भी सुबह 11 बजे तक डीआईईटी परिसर में उपस्थित नहीं मिले, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी प्रश्नचिह्न लगा। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी ने आख्या प्रेषित की, जिसके आधार पर गिरजाशंकर यादव और विवेक कुमार सिंह का उक्त अवधि का वेतन तत्काल प्रभाव से अवरुद्ध कर दिया गया है।
साथ ही अक्षय कुमार सिंह को प्रशिक्षण उपस्थिति का साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है। सभी संबंधित शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे 26 नवंबर 2025 तक साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। निर्धारित समय सीमा में स्पष्टीकरण न मिलने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कर्मियों की होगी।
जांच में पता चला कि प्र.प्र.अ. गिरजाशंकर यादव 21 नवंबर 2025 से और सहायक अध्यापक विवेक कुमार सिंह 20 से 21 नवंबर 2025 तक बिना किसी सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। वहीं, सहायक अध्यापक अक्षय कुमार सिंह, जिन्हें 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) पर तैनात किया गया था, वे भी सुबह 11 बजे तक डीआईईटी परिसर में उपस्थित नहीं मिले, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी प्रश्नचिह्न लगा। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी ने आख्या प्रेषित की, जिसके आधार पर गिरजाशंकर यादव और विवेक कुमार सिंह का उक्त अवधि का वेतन तत्काल प्रभाव से अवरुद्ध कर दिया गया है।
साथ ही अक्षय कुमार सिंह को प्रशिक्षण उपस्थिति का साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है। सभी संबंधित शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे 26 नवंबर 2025 तक साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। निर्धारित समय सीमा में स्पष्टीकरण न मिलने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कर्मियों की होगी।
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