Jaunpur News : ​बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

सूर्यमणि पाण्डेय @ जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कारावास व 21000 अर्थदंड से दंडित किया जबकि अभियुक्त के भाई को मारपीट के आरोप में 2 वर्ष की कैद और 9000 जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार बक्सा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके गांव का रहने वाला सरफराज पुत्र रसीद सैलून खोला हुआ था। 3 सितंबर 2017 को शाम 5 बजे वादी का लड़का अपने सात वर्षीय पुत्री को बाल कटवाने के लिए ले गया था और खुद दुकान के बाहर बैठा था। तभी उसकी बच्ची रोने चिल्लाने लगी। अंदर आने पर देखा कि सरफराज उक्त बच्ची के साथ अश्लील हरकत व दुराचार कर रहा था। विरोध करने पर सरफराज ने उसके पुत्र के पेट में कैंची घोंप दिया जबकि उसके पिता राशिद व भाई आरिफ तथा गुड्डू मारने पीटने लगे।
शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी सरफराज को दुष्कर्म व हत्या के प्रयास में दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 21000 अर्थदंड से दंडित किया जबकि आरिफ को मारपीट के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 2 वर्ष की कैद व 9000 अर्थदंड से दंडित किया।
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