जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह दिसम्बर के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न व अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर के सापेक्ष चीनी का वितरण 10 व 28 दिसम्बर के मध्य किया जायेगा। जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (2 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा० चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। साथ ही अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर के सापेक्ष 3 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0 18 प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54 में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेहूँ, चावल व चीनी के वितरण की अंतिम तिथि 28 दिसम्बर 2025 होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों/राशन कार्डधारकों में नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क एवं चीनी का सशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाय।
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