जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० के अधिसूचना (संशोधन) 18.11.2025 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद के पंचायत निर्वाचक नामावली का अनन्तिम प्रकाशन उ०प्र० पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 में निर्धारित प्रपत्र-1 पर मंगलवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विकास खण्ड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय (यथा ग्राम पंचायत का पंचायत घर, विद्यालय भवन, साधन सहकारी समिति का भवन या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र सहित अन्य कोई सार्वजनिक भवन जो इस निमित्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का कार्यालय घोषित किया गया हो) पर कर दिया गया है।
निर्वाचक नामावली 24 से 30 दिसम्बर तक निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपरोक्त स्थानों पर उपलब्ध रहेगी तथा उक्त तिथियों में दावे/आपत्तियां (1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किये जायेंगे), भी प्राप्त की जायेंगी। निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए दावा/आवेदन पत्र प्रपत्र-2 में किसी प्रविष्टि के विवरण में संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र-3 में तथा सम्मिलित नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र 4 में आवेदन किया जायेगा। निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र 4 दो प्रतियों में दिया जायेगा। दावे/आपत्तियों के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर मतदान स्थलों पर नियुक्त बी०एल०ओ०, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराये जाने हेतु नियुक्त कर्मचारी को दिया जा सकता है।
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