Jaunpur : डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस सिलेण्डरों में घटतौली, मुनाफाखोरी एवं अवैध भण्डारण/संग्रहण हुआ तो....

जौनपुर। जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जनपद के 263 डीजल/पेट्रोल पम्प धारकों व 92 गैस एजेन्सी संचालकों एवं समस्त आयल कम्पनियों के जनपदीय बिक्री अधिकारियों, सी०एन०जी० अडानी ग्रुप के अधिकारी एवं खाद्य एवं रसद विभाग के समस्त अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त डीजल/पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी धारकों को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में डीजल, पेट्रोल अथवा घरेलू गैस सिलेण्डरों में घटतौली, मुनाफाखोरी एवं अवैध भण्डारण/संग्रहण न होने पाये, अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक के क्रम में उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत जनपद के समस्त उपभोक्ताओं को ईधन आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद में 263 पेट्रोल/डीजल पम्पों क्रियाशील है जहां पर्याप्त मात्रा में ईधन उपलब्ध है। 92 गैस एजेन्सियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डरों की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। विगत माहों की भाँति ही बुकिंग के सापेक्ष नियत समयावधि में ही होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये जा रहे है। जनपद में ईधन आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है।
उन्होंने सभी से अपील किया कि कोई भी उपभोक्ता डीजल/पेट्रोल एवं गैस सिलेण्डर का संग्रहण (होर्डिंग) नहीं करेगा। किसी भी डीजल/पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी पर नियम विरूद्ध मांग प्रस्तुत नहीं करेगा, उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु पुलिस बल को आवश्यक निर्देश दिया गया है। कोई भी उपभोक्ता उत्तर प्रदेश शासन व जनपद प्रशासन के माध्यम से प्रसारित होने वाली सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से ईधन आपूर्ति सम्बन्धी किसी भी सूचना/अफवाह पर ध्यान नहीं देगा। सभी उपभोक्ताओं को ईधन आपूर्ति समयबद्ध सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासन/प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील व कटिबद्ध है। उपभोक्तागण किसी भी प्रकार के अफवाह से प्रभावित न हो, अनावश्यक रूप से गैस सिलेण्डर एवं डीजल पेट्रोल आदि का संग्रहण न करें।
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