जौनपुर। शाहगंज नगर के ग्रामसभा अहियापुर द्वितीय स्थित आराजी नंबर 84 की भूमि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। यह भूमि श्री राम जानकी ट्रस्ट की बताई जा रही है जिस पर नगर के कुछ भूमाफियाओं द्वारा कागजात में हेरफेर कर फर्जी तरीके से बैनामा कराने का आरोप लगाया गया है।
मामले में ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सक्रिय पहल करते हुए उक्त फर्जी बैनामे को खारिज भी करवा दिया गया है। साथ ही प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जहां से ट्रस्ट के पक्ष में स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) भी प्राप्त हो चुका है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि पर स्थगन आदेश का बोर्ड भी लगा दिया गया है जिससे किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या निर्माण को रोका जा सके।
ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि वे न्यायालय के निर्णय तक भूमि की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रशासन भी मामले को गंभीरता से लेते हुए नजर बनाए हुए हैं। इस प्रकरण से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोग अब न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
मामले में ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सक्रिय पहल करते हुए उक्त फर्जी बैनामे को खारिज भी करवा दिया गया है। साथ ही प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जहां से ट्रस्ट के पक्ष में स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) भी प्राप्त हो चुका है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि पर स्थगन आदेश का बोर्ड भी लगा दिया गया है जिससे किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या निर्माण को रोका जा सके।
ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि वे न्यायालय के निर्णय तक भूमि की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रशासन भी मामले को गंभीरता से लेते हुए नजर बनाए हुए हैं। इस प्रकरण से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोग अब न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
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