चौकियां धाम, जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंग पट्टीदारों ने एक युवक और उसके माता-पिता पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में युवक का सिर फट गया और बीच-बचाव करने आई उसकी मां की हाथ की अंगुली टूट गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मीरपुर निवासी अजय कुमार पुत्र पप्पू ने पुलिस को बताया कि बीते 12 मार्च की सुबह करीब 8:30 बजे वह अपने घर के पास अपनी आबादी की जमीन में गड्ढा खोद रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर उसके पट्टीदार अरुण, सुनील, कल्पनाथ और फिरता देवी गोलबंद होकर आये और गालियां देते हुए हमला कर दिये। आरोप है कि अरुण ने अजय के सिर पर लाठी से वार कर दिया जिससे वह लहूलुहान हो गया। बेटे को पिटता देख जब पिता पप्पू और माता चिंता देवी बचाने दौड़े तो आरोपियों ने उन्हें भी लात-घूंसों और लाठियों से बुरी तरह पीटा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे हवलदार उमानाथ सहित अन्य ग्रामीणों ने बीच-बचाव करके मामले को शांत कराया। जाते समय आरोपियों ने कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
थाना लाइन बाजार पुलिस ने बुधवार को इस मामले में अरूण, सुनील, कल्पनाथ और फिरता देवी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 117(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राम प्रकाश यादव को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
मीरपुर निवासी अजय कुमार पुत्र पप्पू ने पुलिस को बताया कि बीते 12 मार्च की सुबह करीब 8:30 बजे वह अपने घर के पास अपनी आबादी की जमीन में गड्ढा खोद रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर उसके पट्टीदार अरुण, सुनील, कल्पनाथ और फिरता देवी गोलबंद होकर आये और गालियां देते हुए हमला कर दिये। आरोप है कि अरुण ने अजय के सिर पर लाठी से वार कर दिया जिससे वह लहूलुहान हो गया। बेटे को पिटता देख जब पिता पप्पू और माता चिंता देवी बचाने दौड़े तो आरोपियों ने उन्हें भी लात-घूंसों और लाठियों से बुरी तरह पीटा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे हवलदार उमानाथ सहित अन्य ग्रामीणों ने बीच-बचाव करके मामले को शांत कराया। जाते समय आरोपियों ने कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
थाना लाइन बाजार पुलिस ने बुधवार को इस मामले में अरूण, सुनील, कल्पनाथ और फिरता देवी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 117(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राम प्रकाश यादव को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
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