Jaunpur Live News Network
जौनपुर लाइव न्यूज नेटवर्क
श्रीकांत श्रीवास्तव
जौनपुर। मुकदमा उठाने की बात को लेकर दलित व्यक्ति को धमकाने वाले काटू उर्फ रमाशंकर सिंह व बकाटू उर्फ जनार्दन सिंह के विरुद्ध अपर जिला जज मनोज कुमार एससी/एसटी कोर्ट ने वारंट जारी किया।
जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2017 को 8:00 बजे रात में गाजीपुर जनपद के सैदपुर थाना क्षेत्र के और औडिहार निवासी काटू सिंह व बकाटू जो बड़े ट्रांसपोर्टर है। अपने साथ चार अज्ञात व्यक्तियों को लेकर आए और वादी स्वामीनाथ निवासी जमैथा थाना जफराबाद के घर पर आकर उसे मुकदमा उठाने की धमकी दिया जिस पर वादी स्वामीनाथ ने मना किया तो उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गालियां दिया। इतना ही नहीं पूरे परिवार को जान से मार कर खत्म करने की धमकी दिया। इससे व्यथित होकर स्वामीनाथ ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया जिस पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को तलब किया लेकिन दोनों आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो उनके विरुद्ध वारंट जारी किया। इस घटना के पूर्व में वादी स्वामीनाथ के लड़के नरेंद्र कुमार की हत्या इन दोनों आरोपियों के बस के ड्राइवर व कंडक्टर ने गाजीपुर में कर दिया था। जिस पर दोनों के विरुद्ध गाजीपुर जिले में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी मुकदमे को उठाने के लिए दोनों आरोपियों ने वादी मुकदमा के घर पर आकर उसे धमकी दिया और मुकदमा उठाने को कहा। न्यायालय ने इसे अपराध मानते हुए दोनों अभियुक्तों को तलब किया है।
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जौनपुर। मुकदमा उठाने की बात को लेकर दलित व्यक्ति को धमकाने वाले काटू उर्फ रमाशंकर सिंह व बकाटू उर्फ जनार्दन सिंह के विरुद्ध अपर जिला जज मनोज कुमार एससी/एसटी कोर्ट ने वारंट जारी किया।
जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2017 को 8:00 बजे रात में गाजीपुर जनपद के सैदपुर थाना क्षेत्र के और औडिहार निवासी काटू सिंह व बकाटू जो बड़े ट्रांसपोर्टर है। अपने साथ चार अज्ञात व्यक्तियों को लेकर आए और वादी स्वामीनाथ निवासी जमैथा थाना जफराबाद के घर पर आकर उसे मुकदमा उठाने की धमकी दिया जिस पर वादी स्वामीनाथ ने मना किया तो उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गालियां दिया। इतना ही नहीं पूरे परिवार को जान से मार कर खत्म करने की धमकी दिया। इससे व्यथित होकर स्वामीनाथ ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया जिस पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को तलब किया लेकिन दोनों आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो उनके विरुद्ध वारंट जारी किया। इस घटना के पूर्व में वादी स्वामीनाथ के लड़के नरेंद्र कुमार की हत्या इन दोनों आरोपियों के बस के ड्राइवर व कंडक्टर ने गाजीपुर में कर दिया था। जिस पर दोनों के विरुद्ध गाजीपुर जिले में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी मुकदमे को उठाने के लिए दोनों आरोपियों ने वादी मुकदमा के घर पर आकर उसे धमकी दिया और मुकदमा उठाने को कहा। न्यायालय ने इसे अपराध मानते हुए दोनों अभियुक्तों को तलब किया है।
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