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Jaunpur Live : मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार



Jaunpur Live News Network
जौनपुर लाइव न्यूज नेटवर्क
मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर। स्थानीय नगर के पकड़ी मोहल्ले में निवास करने वाले परिवार की एक छह वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपह्मत कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीते सोमवार की रात लगभग डेढ़ बजे प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय ने भुक्तभोगी के भाई की निशानदेही पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।



बताते हैं कि पश्चिम बंगाल प्रांत के बीरभूम जिला स्थित प्रजापाड़ा गांव निवासी मंटू शेख अपने परिवार सहित मुंगराबादशाहपुर नगर के स्टेशन रोड के निकट झोपड़पट्टी में रहता है। उसके परिजन कूड़े में से कबाड़ बिनकर अपना जीवन यापन करते है। बीते सोमवार को प्रात: लगभग 9 बजे मंटू का लड़का व उसकी लड़की दोनों कूड़े के ढेर से कबाड़ बिन रहे थे इसी बीच वहां स्टेशन रोड के पास का ही लाला पुत्र रमेश पहुंचा और पिंटू के पुत्र रिंटू को चार रुपए गुटका लाने के लिए दिया। रिंटू जब गुटका लाने के लिए चला गया तो लाला लड़की को लेकर कहीं चला गया। सोमवार की सायं लड़की गरियाव रेलवे क्रसिंग के पास बने प्रतीक्षालय में अचेतावस्था में पड़ी मिली तो ग्रामीणों ने डायल 100 को सूचित किया। सूचना मिलने पर पीआरबी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लड़की को ले आकर उसके माता पिता को सौंप दिया। रात लगभग 9 बजे जब लड़की शौच के लिए उठी तो उसके निजी अंग से अत्यधिक रक्तरुााव हो रहा था जिसे देख परिजनों के होश उड़ गए। परिजन तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाने पर आकर दिए तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय तुरंत पीडि़त को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां चिकित्सकों ने पीडि़त मासूम की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल जिला महिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रात लगभग 12 बजे पुलिस उपाधीक्षक मछलीशहर अवधेश कुमार शुक्ल मौके पर पहुँचे और प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय, कांस्टेबल फूल चंद्र मिश्र, आनंद प्रकाश, विमल द्विवेदी एवं अमित सिंह की टीम बनाकर तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी स्टेशन के पास खड़ा है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय अपने हमराहियों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर पीडि़त के भाई से उसकी पहचान कराएं। पहचान में आरोपी की पुष्टि हो जाने पर आरोपी लाला हरिजन के विरुद्ध पीडि़ता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी व 3/4 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।

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