Jaunpur Live News Network
जौनपुर लाइव न्यूज नेटवर्क
जौनपुर। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जनपद भ्रमण के लिए रवाना किया। यह वैन पूरे जनपद में भ्रमण कर योजना के प्रचार प्रसार कर किसानों को जागरु क करने का काम करेगी।
इस मौके पर डीएम ने बताया कि रवी 2018 के इस मौसम में फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित करते हुए संचालित किया जा रहा है। फसली ऋण लेने वाले समस्त कृषकों को अनिवार्य रुप से एवं गैर ऋणी कृषकों से स्वैच्छिक आधार पर कवर किए जाते है तथा प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर विमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी जाएगी। बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 है। उन्होंने बताया कि गेहूं में प्रति हेक्टेयर रु पया 700.44 प्रीमियम पर रु पया 46696 का बीमा, चना में रु पया 652.16 प्रीमियम पर रु पया 43477 का बीमा, मटर में रुपया 581.57 प्रीमियम पर 38771 का बीमा, लाही सरसों पर रु पया 575.72 प्रीमियम पर रु पए 38381 का बीमा एवं आलू पर रु पया 3322 प्रीमियम प्रति हेक्टेयर पर 66440 रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषकों को बैंक खाता, आधार कार्ड, खतौनी, फसल बुवाई का स्वप्रमाण पत्र वह निर्धारित प्रीमियम की धनराशि देना होगा। इस मौके पर कृषि विभाग के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. रमेश चंद्र यादव ने अधिक से अधिक किसानों को योजना से लाभान्वित होने की अपील किया।
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जौनपुर। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जनपद भ्रमण के लिए रवाना किया। यह वैन पूरे जनपद में भ्रमण कर योजना के प्रचार प्रसार कर किसानों को जागरु क करने का काम करेगी।
इस मौके पर डीएम ने बताया कि रवी 2018 के इस मौसम में फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित करते हुए संचालित किया जा रहा है। फसली ऋण लेने वाले समस्त कृषकों को अनिवार्य रुप से एवं गैर ऋणी कृषकों से स्वैच्छिक आधार पर कवर किए जाते है तथा प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर विमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी जाएगी। बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 है। उन्होंने बताया कि गेहूं में प्रति हेक्टेयर रु पया 700.44 प्रीमियम पर रु पया 46696 का बीमा, चना में रु पया 652.16 प्रीमियम पर रु पया 43477 का बीमा, मटर में रुपया 581.57 प्रीमियम पर 38771 का बीमा, लाही सरसों पर रु पया 575.72 प्रीमियम पर रु पए 38381 का बीमा एवं आलू पर रु पया 3322 प्रीमियम प्रति हेक्टेयर पर 66440 रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषकों को बैंक खाता, आधार कार्ड, खतौनी, फसल बुवाई का स्वप्रमाण पत्र वह निर्धारित प्रीमियम की धनराशि देना होगा। इस मौके पर कृषि विभाग के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. रमेश चंद्र यादव ने अधिक से अधिक किसानों को योजना से लाभान्वित होने की अपील किया।
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