जौनपुर। गैरजनपद स्थानान्तरण के बाद भी सरकारी आवास में वर्षों से ताला बंद करके अबैध कब्जा करने व बार-बार नोटिस के उपरान्त भी आवास खाली न करने पर आरक्षी पारसनाथ भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया।
नगर के लाइन बाजार थाने में दर्ज मुकदमे के बाबत बताया गया कि पुलिस लाइन में स्थित सरकारी आवास पर स्थानान्तरण के बाद भी कब्जा जमाये रखने के सम्बन्ध में प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को जांच करके कार्यवाही करने व खाली कराने हेतु दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में यह मुकदमा दर्ज हुआ है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार राजकीय आवास ब्लाक पी न्यू टाइप प्रथम आवास सख्या 30 पर आरक्षी पारसनाथ भारद्वाज का अवैध कब्जा प्रतिसार निरीक्षक द्वारा पाये जाने पर उनके विरूद्ध लाइन बाजार थाने में धारा 448 भादंवि व धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही अवैध कब्जे के चलते उक्त आरक्षी पर 1 लाख 53 हजार 810 रूपये की वसूली हेतु भी आदेश निर्गत किया गया है।
0 Comments