नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। महाराजगंज पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त की 10 लाख की अचल सम्पत्ति मकान को कुर्क किया गया। यह कार्रवाई डीएम, एसपी के आदेश के क्रम में की गयी।
महाराजगंज थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बताया कि डीएम, एसपी के आदेश के क्रम में गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त कमलेश बिन्द पुत्र धर्मराज बिन्द निवासी केवटली थाना महराजगंज द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि जो अपने व अपने गैंग के सदस्य के लिये की गयी से अचल संपत्ति मकान का निर्माण कराया गया। जिसकी कीमत करीब 10 लाख रूपया है जाँचोपरान्त जिलाधिकारी को अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए धारा 14(1) सीआरपीसी की रिपोर्ट प्रेषित गया।
जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 169 रीडर दिनांक 24 सितम्बर 2020 उक्त संपत्ति सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के क्रम में अशोक कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी बदलापुर के नेतृत्व में तहसीलदार बदलापुर एवं विजय प्रताप सिंह थानाध्यक्ष महराजगंज मय थाना स्थानीय के पुलिस बल की उपस्थिति में अभियुक्त कमलेश बिन्द उपरोक्त के घर की जो अभियुक्त द्वारा अपराध जगत से अवैध धनराशि अर्जित कर मकान बनवाया गया उसकी मुनादी कराते हुए कुर्की के आदेश का बोर्ड लगा कर दीवार पर, आदेश की प्रति चस्पा करते हुए एवं लाउडर स्पीकर द्वारा अलाउंस कराकर कुर्की धारा 14(1) सीआरपीसी की कार्यवाही की गई।
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