नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। बाल अधिकार मिशन शक्ति के तहत सरजू प्रसाद शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के तत्वावधान में बाल अधिकार मिशन शक्ति किशोर न्याय अधिनियम के तहत संगोष्ठी का आयोजन जज कालोनी में हुआ। मुख्य अतिथि जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष सोनी ने कहा कि बाल बंदी गृह में बालक के होने से रिकार्ड में कहीं भी बच्चे को अपराधी नहीं कहा जाता है। जनपद में जल्द ही बाल शिशु चिल्ड्रेन होम बालिका गृह का निर्माण कराया जाएगा एवं राजकीय संप्रेक्षण गृह भी बनने की प्रक्रिया में लगभग है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने कहा कि कोई भी बालक निराश्रित एवं पीड़ित है, अपने अधिकारों से वंचित है। मनोज पाल समन्वयक मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान ने कहा कि जिले में डीसीपीसी और ब्लाक में बीसीपीसी ग्राम में बीसीपीसी सुचारू रूप से चले, इसके लिए शासन के साथ जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी बालक बाल अधिकारों से वंचित न हो। ज्यूरी जज रहे डा. दिलीप सिंह ने संचालन करते हुए किशोर न्याय अधिनियम पर विस्तार से उसकी लीगल पहलुओं को बताया। इस अवसर पर सभाजीत द्विवेदी, गिरीश श्रीवास्तव गिरीश, प्रो. राजेश कुमार, जन शिक्षण संस्थान के राज्य प्रशिक्षक अखिलेश पांडेय, अमरीश पांडेय, चाइल्ड लाइन से रजिया सुल्तान, फूलचंद भारती, डाक जनसंपर्क अधिकारी शालू पांडेय, हिमांशु उपाध्याय, दिव्यांश उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम आयोजक संजय उपाध्याय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।
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