नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उप्र पशुधन विकास परिषद लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान का अच्छादन बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के लिए जनपद में मैत्री (मल्टी परपज एआई टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) की स्थापना के सम्बन्ध में आवंटित कुल लक्ष्य 58 के सापेक्ष, 46 पद-सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, 12 पद-एससी एसटी वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। प्रवासी श्रमिकों/प्रशिक्षित पैरावेट्स को चयन में वरीयता दी जायेगी। इच्छुक नवयुवक/नवयुवतियां जो इाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट (जीवविज्ञान) की योग्यता रखते हो, आवेदन के पात्र होगें। आवेदन पत्र हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, जन्ततिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) मो0नं0, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण (जैसे बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक एवं प्रतिशत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अलग-अलग) समस्त प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति व अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स आवेदन पत्र पर चस्पा किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा पहचान पत्र हेतु वोटर आई0डी0/आधार कार्ड/पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जायेगा। एस0सी0/एस0पी0 वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जायेगी। नियम एवं शर्ते - आवेदक चयनित क्षेत्र की ग्राम पंचायत का निवासी हो। पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने के योग्य हो (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र राजकीय चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न किया जाना अनिवार्य है, आवेदक की आयु 01 दिसम्बर 2020 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2020 है, यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवघारणा पर आधारित है। किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नही होगा। आवेदन पत्र के साथ अपना स्व पता लिखा लिफाफा जिस पर 27 रू0 का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारी अथवा उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में 31 दिसम्बर 2020 तक सायं 05 बजे तक जमा कर सकते है। चयनित अभ्यर्थी को चयनोपरान्त इस आशय का नोटरी शपथ पत्र देना होगा कि वह एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेगें। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नही होगा तथा इसके लिए कभी दावा नही करेंगे।
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