नया सबेरा नेटवर्क
दुष्कर्म के बाद गला-मुंह दबाकर उतारा था मौत के घाट, एसिड से जलाया था चेहरा
प्रतिदिन चली सुनवाई, 7 महीने के अन्दर हुआ फैसला, शासन कर रही थी मानीटरिंग
जौनपुर। मड़ियाहूं थाना क्षेत्र की निवासी 11 वर्षीय बच्ची से बीते 6 अगस्त 2020 को दुराचार कर उसकी हत्या करने के दोषी बाल गोविंद को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने मृत्युदंड व 10000 जुर्माने की सजा का सोमवार को सुनाया। शनिवार को सुनवाई के बाद फैसला जज ने सुरक्षित कर लिया था। इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई चली। मुकदमे की मानिटरिंग शासन से की जा रही है। अभियोजन के अनुसार ईंट भट्टे पर काम करने वाला चंदौली निवासी बालगोविंद उर्फ गोविंदा अपने ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था। 6 अगस्त 2020 की रात 11 वर्षीय बालिका व उसकी बहन को एक दुकान से टाफी-बिस्किट दिलाया। छोटी बहन को घर भेज दिया और बड़ी को बहला-फुसलाकर मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद गला व मुंह दबाकर हत्या कर दिया। इसके बाद चेहरे पर एसिड डालकर जलाने के बाद शव को खेत में छिपाकर भाग गया। छोटी बहन ने घर जाकर बताया तो घर वाले खोजबीन करने लगे। दो दिन बाद गांव वालों ने बताया कि बालिका का शव खेत में है जिसकी सूचनापर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट के अनुसार मृतका के साथ दुष्कर्म होने और सांस रुकने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपित को चंदौली से गिरफ्तार किया जिसके साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। बीते 26 नवंबर 2020 को आरोप तय हुआ। मृत बालिका की छोटी बहन व जिस दुकान से आरोपित ने टाफी-बिस्किट जाकर खरीदा था, दोनों ने कोर्ट में आरोपित का नाम लेते हुए गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व एडीजीसी वीरेंद्र मौर्य ने 11 गवाह पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने व पाक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी करार देते हुये मृत्युदण्ड की सजा सुनायी।
from Naya Sabera | नया सबेरा - No.1 Hindi News Portal Of Jaunpur (U.P.) https://ift.tt/2ObD8Ri
Tags
recent