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#JaunpurLive : स्कूलों की फीस के संबंध में अभी भी लंबित है अंतिम निर्णय



मुंबई:  महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया है कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि में आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान शुल्क विनियमन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 24 जून 2021 को स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग से महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान शुल्क नियमन अधिनियम में फीस सुनिश्चित के संबंध में जानकारी मांगी थी। स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग के कक्ष अधिकारी सुधीर शास्त्री ने अनिल गलगली को बताया कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि पर आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (शुल्क नियमन) अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। साथ ही, चूंकि इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए जानकारी देना संभव नहीं है।
अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को पत्र भेजकर तत्काल निर्णय लेने और अभिभावकों और छात्रों को सहयोग करने की मांग की है।

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