नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। न्यायालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र शहर के आदेश की कूटरचित व्याख्या करके सार्वजनिक गली मे सरदार सतवंत सिह के मारूषी घर रूहट्टा हरिबंधनपुर उमरपुर के आगे दीवार खड़ी करने व सामने की जमीन को हङ़पने के आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। वादी ने सीजेएम के न्यायालय मे धारा 156 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनके पड़ोसी पाणिनी सिंह जो की भाजपा के नेता व पूर्व मल्हनी विधान सभा मे प्रत्याशी भी थे उन्होंने लेखपाल एवं कानूनगो की मिली भगत से सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश की गलत एवं कूटरचित व्याख्या करके सार्वजनिक गली मे प्रार्थी के घर के आगे दीवार खड़ी करवा दी थी। प्रार्थना पत्र के अवलोकन के पश्चात न्यायालय मुख्य दंडाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश की गलत व कूटरचित व्याख्या करके घर के आगे दीवार खड़ी करने के आरोपी पाणिनी सिंह पुत्र स्व केदारनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।
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