नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। शासनादेश के अनुपालन में जिला कारागार के बन्दियों की निम्न शर्तों के अधीन उनके परिजनों से मुलाकात करायी जायेगी। प्रत्येक बन्दी को उनके 2 परिजन से सप्ताह में एक बार मुलाकात करायी जायेगी। शनिवार एवं जेल अवकाश के दिनों में कोई मुलाकात नहीं करायी जायेगी। प्रतिदिन अधिकतम 75 बन्दियों की मुलाकात करायी जायेगी जिसकी अवधि सामान्यतः 20 से 30 मिनट होगी। प्रत्येक मुलाकाती को प्रातः 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बन्दियों से मिलने आने वाले प्रत्यके व्यक्ति के पास मुलाकात से 72 घण्टे के अन्दर सैम्पल की कोविड आरटी पीसीआर की रिपोर्ट को रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। परिजनों/मुलाकाती द्वारा पहचान पत्र (आधार कार्ड, डीएल, राशन कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड) की छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा। बन्दियों को प्राप्त कराये जाने वाला सामान एक दिन बाद सैनेटाइजेशन करके बन्दी को प्राप्त कराया जायेगा। समस्त परिजन/मुलाकाती अनिवार्यतः मास्क लगाकर आयेंगे तथा मुलाकात के दौरान निरन्तर मास्क में ही रहेंगे तथा मुलाकात के दौरान सामाजिक दूरी का भी पालन किया करेंगे। उपरोक्त नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जेल अधीक्षक द्वारा किसी भी बन्दी/मुलाकाती की मुलाकात प्रतिबन्धित की जा सकती है। इस आशय की जानकारी देते हुये जेल अधीक्षक जिला कारागार ने बताया कि लगभग 18 माह बाद में शासनादेश के अनुपालन में बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात करवाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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