नया सबेरा नेटवर्क
मुंबई। लघुवाद न्यायालय ने मुंबई के पूर्व महापौर तथा प्रभाग क्रमांक 87 के शिवसेना नगरसेवक प्रिंसिपल विश्वनाथ महादेश्वर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वर्ष 2017 के महानगरपालिका चुनाव में श्री महाडेश्वर को इस प्रभाग से 34 मतों से जीत हासिल हुई थी। पराजित प्रत्याशी महेश (कृष्णा) पारकर तथा महेंद्र कृष्णराव पवार ने लघुवाद न्यायालय में, महाडेश्वर पर मालमत्ता की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए, उनका नगरसेवक पद रद्द करने की मांग की थी। लघुवाद न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 4 वर्ष 8 महीने बाद महाडेश्वर को आरोपों से बरी कर दिया। महाडेश्वर ने इसे सत्य की जीत बताते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद दिया।
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