जौनपुर। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विकास तिवारी के प्रार्थना पत्र अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध देश द्रोह का मामला प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया है और मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि नियत की हैं। परिवादी विकास तिवारी की तरफ से अधिवक्ता द्वय अवधेश कुमार तिवारी व अवनीश कुमार चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। विकास तिवारी ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराया कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक फिल्म अभिनेत्री द्वारा यह कहना कि ''अब तक शरीर में खून तो बह रहा था लेकिन वो हिंदुस्तान का खून नहीं था और जो भारत को आजादी मिली थी वो भीख में मिली आजादी थी,असली आज़ादी वर्ष 2014 में मिली हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि से सुशोभित स्व. महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा व लालची कहकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करके देश द्रोह जैसा गम्भीर अपराध किया है। इसलिए देश व समाज के हित में कंगना रनौत को तलब कर दण्डित किया जाना चाहिए।
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