जौनपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश में सामान्य चुनाव लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव वर्ष-2024 को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलो में चुनाव के दिन निगोसिएबुल इन्स्ट्रमेण्टस एक्ट 1881 (एक्ट संख्या 26/1881) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जौनपुर में छठवां चरण में मतदान 25 मई दिन शनिवार को होना नियत है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में 25 मई दिन शनिवार को उ०प्र० सरकार द्वारा घोषित सामान्य चुनाव लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव वर्ष-2024 के कारण इस जजशिप में (ग्राम न्यायालयों सहित) सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
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