जौनपुर। जिला आबकारी अधिकारी उमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में दिए गये प्राविधानों के क्रम में अनुज्ञापन की शर्तों में उल्लिखित है कि 14 अप्रैल (डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती) पर समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखा जाय। उक्त के अनुपालन में समस्त अनुज्ञापियों को निर्देशित किया जाता है कि विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी 14 अप्रैल (डा० भीम राव अम्बेडकर जयन्ती) पर समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, भॉग, ताड़ी की दुकानों एवं सी0एल02, एफ0एल02/2बी, मॉडल शाप तथा समिश्र बार के अनुज्ञापनों को बन्द रखना सुनिश्चित करें। उक्त बन्दी हेतु नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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