दहेज की मांग को लेकर जलाकर मार डाला गया था
जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने चंदवक थाना क्षेत्र के करनेहुआ गांव में 8 वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के दोषी पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 45,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार अमरावती देवी निवासी ग्राम सरावां केराकत ने थाना चंदवक ने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसकी पुत्री प्रियंका की शादी घटना से 3 वर्ष पूर्व रामधनी यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी ग्राम करनेहुआ थाना चन्दवक के साथ हुई थी। विवाह के बाद पति रामधनी, ससुर रामवृक्ष, सास सुंदरी एवं रामवृक्ष के दामाद बबलू दहेज की मांग को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित करते थे। 14 नवंबर 2016 को करीब 8 बजे सुबह रामवृक्ष ने फोन से सूचना दिया कि आपकी लड़की जलकर मर गई है। वहां पहुंचे तो प्रियंका का शव मौके पर पड़ा हुआ था। ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे जलाकर मार डाला था। मृतका का अंतिम संस्कार किया गया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। डीजीसी सतीश पांडेय एवं राजनाथ द्वारा परीक्षित कराए गवाहों की बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष के प्रशिलान के पक्ष अदालत में मृतका के पति रामधनी ससुर रामवृक्ष व साथ सुंदरी को हत्या व दहेज उत्पीड़न के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 45000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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