जौनपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र मांदड़ ने बताया कि शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत भीषण गर्मी व लू की तीव्रता के दृष्टिगत जौनपुर में 1 मई से 30 जून तक सभी माल एवं फौजदारी के न्यायालय एवं उससे सम्बन्धित कार्यालयों को समय निर्धारित किया जाता है। न्यायालय का समय प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक, जिसके मध्य पूर्वान्ह् 11 बजे से 11.30 बजे तक लंच का समय होगा। न्यायालय से सम्बन्धित कार्यालय यथा, राजस्व अभिलेखागार एवं न्याय अभिलेखागार का समय प्रातः 7.30 से अपरान्ह 2.30 बजे तक होगा। पूर्वान्ह 11 बजे से 11.30 बजे तक लंच का समय होगा। जनपद के अन्य सभी कार्यालयों का समय यथावत रहेगा।
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