मड़ियाहूं, जौनपुर। बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने वालो को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग काफी गंभीर है। बताया जाता है कि बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. तूलिका शर्मा ने मडियाहूं नगर में खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यवसायियों से आग्रह किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार जैसे फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरण उत्पादक, उत्पादक होटल, ढाबा, कैटरर, फल एवं सब्जी विक्रेता, फूड सप्लीमेंट्री की बिक्री करने वाले सरकारी/गैरसरकारी परिसर में संचालित कैंटीन, ठेला, खुमचा संचालक आदि लोग अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। पंजीकरण न पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी (एफ.बी.ओ.) खाद्य कारोबार कर्ता की होगी। साइड से आवेदन कर सकते हैं। खाद्य विभाग टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. तूलिका शर्मा व राजेन्द्र कुमार मौजूद रहे।
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