मिल गयी जमानत, मगर फिर भी नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल ट्रांसफर किए जाने से गरमाये माहौल के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर लिया है। रंगदारी मांगने के मामले में 7 साल की सजा भुगत रहे धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी इस बार बसपा के टिकट पर जौनपुर से चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि जौनपुर में गरमाये चुनावी माहौल के बीच बाहुबली धनंजय सिंह के लिए राहत की खबर सामने आ गयी। धनंजय जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया है। सजा पर रोक न लगाए जाने से धनंजय जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें रंगदारी मांगने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के ऐलान के बाद से ही वह जौनपुर जेल में बंद थे। शनिवार को उन्हें बरेली जेल ट्रांसफर किया गया। इस पर विवाद गहराया हुआ था। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूर्व सांसद को जमानत दे दी, क्योंकि उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की गई थी। साथ ही सजा पर भी रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट का आदेश आने के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर धनंजय जी जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी रंगदारी मामले में 7 साल की सजा पर रोक लगाने की भी गुहार को हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा आदेश देते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 7 साल की सजा होने के कारण धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 साल इससे अधिक सजायाफ्ता को सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक है।
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