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#JaunpurLive : जौनपुर में कब-कब बंद रहेगी दारू की दुकान, डीएम ने जारी की गाइडलाइन

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने अवगत कराया है कि जौनपुर में मतदान 25 मई को होना है। मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 23 मई 2024 को सांय 6.00 बजे से 25 मई 2024 को सांय 6.00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जौनपुर की समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, भांग, बार तथा ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बंद रहेगी। वाराणसी, गाजीपुर, लोक सभा क्षेत्र में मतदान 1 जून 2024 को होगा। अतः मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 30 मई 2024 को सांय 6.00 बजे से 1 जून 2024 को सांय 6.00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जनपद वाराणसी, गाजीपुर, लोक सभा क्षेत्र की सीमा से 8 किमी की परिधि में स्थित जौनपुर की समस्त फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, भांग, बार तथा ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेगी।
मतगणना 4 जून 2024 को होगी। अतः 4 जून 2024 को मतगणना समाप्ति तक जनपद जौनपुर की आबकारी की समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, भांग, बार तथा ताड़ी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेगी। उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के मादक पदार्थ का न तो संचय करेगा न ही वितरण करेगा और न ही परिवहन करेगा। उक्त बन्दी का कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने निर्देश दिया है।

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