जौनपुर। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाया जायेगा परन्तु कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सी0सी0 से कम इंजन क्षमता की मोटरसाइकिल को चला सकेगा। साथ ही धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मोटरयान का स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति से न यान चलवाएगा और न ही इसे चलाने की अनुमति देगा जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो। उपरोक्त के अतिरिक्त मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से किशोरों द्वारा किये जाने वाले मोटर वाहन अपराधों के संबंध में एक नयी धारा 199क जोड़ी गयी है जिसके अन्तर्गत प्राविधान किया गया है कि किसी किशोर द्वारा मोटर वाहन अपराध में किशोर/मोटर वाहन स्वामी को 3 वर्ष तक का कारावास तथा 25 हजार रू0 तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है तथा अपराध में प्रयुक्त वाहन का पंजीयन 1 वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दिया जाएगा तथा ऐसे किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही बन सकेगा। उक्त के साथ जनपद के समस्त विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान के प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, संचालक से अनुरोध है कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है और वाहन का संचालन करते हुए आपके विद्यालय/कोचिंग संस्थान में आता है तो आप व्यक्तिगत रूप से उसे ऐसा करने से मना करेंगे। यद्यपि उक्त किशोर द्वारा न मानने पर सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) जौनपुर के मो.नं. 7007851478 एवं यातायात निरीक्षक मो.नं. 7007461488 पर सूचित करेंगे। उक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि जिन कोचिंग संस्थान/विद्यालयों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते हुए आते हैं तो उक्त विद्यालय/कोचिंग संस्थान की भी जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।
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